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हाई रिस्क फूड: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बोतलबंद पानी की गुणवत्ता के बारे में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। FSSAI ने हाल ही में बोतलबंद पानी को 'उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों' की श्रेणी में शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि अब निर्माताओं के लिए साल में कम से कम एक बार इस पानी का परीक्षण करना अनिवार्य है। पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड पहले से ही अस्वास्थ्यकर माने जाते हैं। लेकिन अब जब बोतलबंद पानी में मिलावट और उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं तो साफ है कि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

'उच्च जोखिम' श्रेणी में आने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और विनिर्माण प्रक्रिया की कड़ाई से निगरानी की जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरा अधिक होता है और इसलिए इनका वार्षिक परीक्षण जरूरी है। 27 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचना के तहत बोतलबंद पानी और मिनरल वाटर को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन की आवश्यकता से छूट दी गई है। हालाँकि अब उत्पादों की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनकी विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रिया की जाँच तीसरे पक्ष द्वारा की जाती है।

यदि कोई निर्माता निरीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करता है या 5-स्टार स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करता है, तो उसे एक वर्ष के लिए परीक्षण से छूट दी जा सकती है। यह प्रक्रिया अन्य उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों जैसे डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, अंडे और भारतीय मिठाइयों पर भी लागू होती है। एफएसएसएआई और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे वर्ष निरीक्षण करते हैं। यह निरीक्षण आमतौर पर लाइसेंस जारी होने से पहले या किसी समस्या की सूचना मिलने पर किया जाता है।

इस नए आदेश के बाद बोतलबंद पानी निर्माताओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी. जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ जल मिल सके। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उत्पाद खरीदते समय निर्माण तिथि और गुणवत्ता प्रमाणन की जांच कर लें। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा बल्कि उत्पादकों को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।

  • FSSAI ने बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है
  • FSSAI ने बोतलबंद पानी को 'उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों' की श्रेणी में शामिल किया है
  • जल निर्माताओं के लिए वर्ष में कम से कम एक बार इसका परीक्षण करना अनिवार्य है

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