
Sc Rahul Savarkar : सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस बयान को गैरजिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी को चेतावनी दी कि वह ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो आगे गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी स्वीकार्य नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सावरकर को अत्यंत सम्मान के साथ पूजा जाता है, ऐसे में उनके खिलाफ बयान देना गलत है। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि यदि राहुल गांधी को इतिहास की पर्याप्त जानकारी होती तो वे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इस तरह का रवैया नहीं रखते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वयं महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों से संवाद में "आपका वफादार सेवक" जैसे शब्दों का प्रयोग किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि राहुल गांधी को ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी रखते हुए जिम्मेदारी से टिप्पणी करनी चाहिए।