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Times News Hindi,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दाखिल नई याचिकाओं की सुनवाई करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "हम पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुके हैं कि केवल पांच याचिकाओं की ही सुनवाई होगी। इसके बाद कोई भी नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।"

सुनवाई से इनकार की गई याचिकाओं में तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जम्मू-कश्मीर की पीडीपी पार्टी, मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन और ऑल रिलीजियस इफिनिटी मूवमेंट की कुल 25 याचिकाएं शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में ज्यादातर एक जैसी बातें लिखी गई हैं, जिनमें कई तो एक-दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से स्पष्ट किया कि यदि उनके पास कोई नया और अलग आधार है, तो वे लंबित मामले में ही अलग से अर्जी दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "हम इस मामले में अब और नई याचिकाएं नहीं सुनना चाहते।"

इससे पूर्व कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि वह इस विषय में सीमित संख्या में याचिकाओं पर ही विचार करेगा और अतिरिक्त याचिकाओं को शामिल नहीं करेगा।


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