img

Times News Hindi,Digital Desk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पंजाब के जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने यह फैसला बैंक की खराब वित्तीय स्थिति, अपर्याप्त पूंजी और आय की सीमित संभावनाओं के चलते लिया है।

RBI ने कहा कि बैंक का संचालन जारी रखना ग्राहकों के हितों के विरुद्ध होगा। बैंक की परिसंपत्तियों के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जमाकर्ताओं की जमा राशि का क्या होगा?

लाइसेंस रद्द होने से बैंक तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। इसके बाद बैंक के ग्राहकों को अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए डीआईसीजीसी (जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम) के तहत प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। RBI ने जानकारी दी कि बैंक के लगभग 97.79% ग्राहक अपनी पूरी जमा राशि डीआईसीजीसी के माध्यम से वापस ले सकेंगे। डीआईसीजीसी ने 31 जनवरी 2025 तक बैंक के ग्राहकों को 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया है।

आरबीआई लगातार सहकारी बैंकों की निगरानी करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाता है। इससे पहले, 22 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी इसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किया गया था।


Read More:
Akshaya Tritiya 2025 : फोनपे और पेटीएम पर सोना खरीदने पर पाएं शानदार कैशबैक और छूट