
Times News Hindi,Digital Desk : नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब EPF खाते के ट्रांसफर के लिए गंतव्य (डेस्टिनेशन) कार्यालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। केवल स्रोत कार्यालय (सोर्स ऑफिस) की मंजूरी से ही EPF खाता आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा।
क्या है नया बदलाव?
अब तक नौकरी बदलने पर EPF अकाउंट ट्रांसफर के लिए स्रोत और गंतव्य कार्यालय, दोनों की मंजूरी जरूरी थी। EPFO ने फॉर्म 13 के सॉफ्टवेयर में संशोधन करते हुए इस नियम को आसान कर दिया है। अब स्रोत कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद ही खाता स्वतः गंतव्य कार्यालय में ट्रांसफर हो जाएगा।
सालाना होगा 90,000 करोड़ का ट्रांसफर
EPFO के इस कदम से करीब 1.25 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर होगी। इससे खाते के ट्रांसफर में तेजी आएगी और कर्मचारियों को नौकरी बदलते वक्त किसी भी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कंपनियां तेजी से बना सकेंगी UAN
साथ ही EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनाने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। अब कंपनियां आधार कार्ड की अनिवार्यता में दी गई ढील के बाद अपनी पहचान-पत्रों और रिकॉर्ड के आधार पर तेजी से बड़ी संख्या में UAN जनरेट कर सकेंगी। इससे कर्मचारियों के खातों में समय पर राशि जमा कराना आसान होगा।
मिस्ड कॉल से करें बैलेंस चेक
EPFO खाताधारक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देकर आसानी से अपने PF खाते का बैलेंस जान सकते हैं। कॉल के तुरंत बाद, SMS के जरिए खाते का बैलेंस और अन्य विवरण प्राप्त होगा।
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