
Times News Hindi,Digital Desk : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के प्रोसेस को पहले से आसान बना दिया है। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए विभाग ने नए और सरल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) वाले छोटे टैक्सपेयर्स की सहूलियत बढ़ाना है।
अब वे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से कम है, वे ITR-1 (सहज) या ITR-4 (सुगम) फॉर्म के जरिए आसानी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन फॉर्म्स का लाभ वे टैक्सपेयर्स ले सकते हैं जिनकी इनकम सैलरी, पेंशन, एक घर से प्राप्त किराया, निवेश पर ब्याज या फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट जैसे निर्धारित इंस्ट्रूमेंट्स से होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स से जुड़ी है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने छोटे टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए ही ये नए फॉर्म जारी किए हैं। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में टैक्सपेयर्स को अब भी ITR-2 फॉर्म भरना होगा।
एक्सपर्ट्स की राय
टैक्स एक्सपर्ट्स ने विभाग के इस कदम को बेहद सकारात्मक बताया है। ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर समीर कनाबर ने कहा कि नए बदलावों से टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया सरल हुई है और छोटे टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने भी इसे छोटे निवेशकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत देने वाला कदम बताया है।
बजट 2024-25 में बदलाव
सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कैपिटल गेन्स टैक्स व्यवस्था को और अधिक सरल बनाया था। इस बदलाव के तहत LTCG की टैक्स छूट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए किया गया है, जो 23 जुलाई 2024 से लागू है। साथ ही, इन लॉन्ग-टर्म गेन्स पर टैक्स की दर 12.5% निर्धारित की गई है। वित्तीय एसेट्स के लिए लॉन्ग-टर्म की श्रेणी में शामिल होने की अवधि को भी स्पष्ट किया गया है। अब लिस्टेड एसेट्स के लिए एक साल और अनलिस्टेड एसेट्स के लिए दो साल की अवधि निर्धारित की गई है।
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