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GST Number Rules : भारतीय कर प्रणाली को बेहतर, सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू की गई थी। आज जीएसटी लागू हुए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं. अब भारत में व्यापार करने के लिए जीएसटी पंजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी से जुड़ी कई बातें आज भी लोगों को नहीं पता. उदाहरण के लिए, लोगों को अभी भी यह नहीं पता है कि जीएसटी पंजीकरण किसके लिए आवश्यक है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

 इसकी जरूरत नहीं 

यदि वस्तुओं का कारोबार करने वाले किसी भी व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये (पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 20 लाख रुपये) से कम है, तो ऐसे व्यवसाय के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये (पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 10 लाख रुपये) से कम है, तो ऐसे व्यवसाय का जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

इन उत्पादों को बेचने के लिए जीएसटी की आवश्यकता नहीं 

सिर्फ बिजनेस ही नहीं, भारत में ऐसे कई उत्पाद हैं जिनका बिजनेस करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सब्जियां, फल, दूध, अंडे और मछली आदि बेचने के लिए आपको जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। कच्चे रेशम, खादी, बिना कटे जूट और बिना प्रसंस्कृत कॉफी जैसे ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ नहीं आने वाले खाद्य उत्पादों के व्यापार के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सितंबर में बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

सितंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कुल संग्रह सालाना आधार पर 6.5 फीसदी बढ़कर करीब 1.73 लाख करोड़ रुपये हो गया है. मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है.

पिछले साल इसी अवधि में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.63 लाख करोड़ रुपये था. जबकि अगस्त 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये था. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में घरेलू कर राजस्व 5.9 फीसदी बढ़कर करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, वस्तुओं के आयात से राजस्व आठ फीसदी बढ़कर 45,390 करोड़ रुपये हो गया है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जीएसटी संग्रह में 20,458 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के समायोजन के बाद सितंबर में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.53 लाख करोड़ रुपये था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक है।

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