
TRAI Bans 10-Digit Numbers for telemarketing : भारत में स्पैम कॉल्स की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका सामना देशभर के मोबाइल फोन यूजर्स को करना पड़ रहा है। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए टेलीकॉम कंपनियाँ अपनी तरफ से कई प्रयास कर चुकी हैं, और टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) भी इसे रोकने के लिए कई कड़े कदम उठा चुकी है। अब, उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने और दूरसंचार संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए TRAI ने अपनी Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations (TCCCPR), 2018 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
यह बदलाव 12 फरवरी, 2025 को घोषित किए गए और इनका उद्देश्य एक पारदर्शी फ्रेमवर्क के तहत वैध विपणन गतिविधियों को सुनिश्चित करना और अवांछित व्यावसायिक संचार (स्पैम) से निपटना है। ये संशोधन टेलीकॉम चैनल में सेंध लगाकर फैल रही टेलीमार्केटिंग प्रैक्टिसेज के खिलाफ उठाए गए कदम हैं। यह बदलाव TRAI द्वारा 28 अगस्त, 2024 को शुरू की गई एक परामर्श प्रक्रिया के बाद किया गया था, जिसमें उद्योग से प्रतिक्रिया ली गई थी। नए नियमों में रजिस्टर न किए गए टेलीमार्केटर्स (UTM) के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं, और 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। साथ ही उपभोक्ता शिकायत तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया गया है, ताकि भेजने वाले और सेवा प्रदाता दोनों की जवाबदेही बढ़ सके।
टेलीमार्केटिंग के लिए 10 अंकों वाले नंबरों पर बैन
TRAI ने टेलीमार्केटिंग के लिए 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बजाय एक विशिष्ट नंबर सीरीज़ का उपयोग किया जाएगा – प्रमोशनल कॉल्स के लिए ‘140’ और ट्रांजैक्शनल और सर्विस कॉल्स के लिए ‘1600’ सीरीज़।
शिकायत की प्रक्रिया में सुधार
अब उपभोक्ता बिना किसी पूर्व निर्धारित संचार प्राथमिकता के भी अनरजिस्टर्ड कंपनियों से आने वाले स्पैम कॉल्स और संदेशों की शिकायत कर सकते हैं। TRAI ने शिकायत प्रक्रिया को आसान और तेज बना दिया है। अब यदि शिकायत में सभी जरूरी विवरण दिए गए हों, तो उसे वैध माना जाएगा और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
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