1 अक्टूबर से नए नियम: सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और अब अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर... क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव भी शामिल है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी।
एलपीजी के दाम में बदलाव की संभावना
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। इसलिए, नई कीमतें 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से लागू होने की संभावना है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में पिछले कुछ महीनों में कई बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
1 सितंबर को दिल्ली और मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1652.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये हो गई. कोलकाता में यह 1764.50 रुपये से 1802.50 रुपये, मुंबई में 1605 रुपये से 1644 रुपये और चेन्नई में 1817 रुपये से 1855 रुपये हो गया।
सीएनजी-पीएनजी रेट में बदलाव की संभावना
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव करती हैं। इससे पहले सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतें कम की गई थीं. राजधानी दिल्ली में अगस्त में इसकी कीमत 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई थी. अब 1 तारीख को सीएनजी-पीएनजी रेट में बदलाव की संभावना है.
एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करेगा
अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल उत्पादों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट भुनाने की अवधि बदल दी है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.
सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल दिया गया है। अब लड़कियों के खातों का संचालन केवल उनके कानूनी अभिभावक ही कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी लड़की का SSY खाता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला जाता है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे खाता प्राकृतिक माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित करना होगा। ऐसा न करने पर खाता समाप्त किया जा सकता है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा.
पीपीएफ खाते से जुड़े तीन नियम बदल जाएंगे
डाकघर की लघु बचत योजनाओं के तहत संचालित भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना में तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत पीपीएफ के तीन नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत एक से ज्यादा अकाउंट रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, ब्याज का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के लिए पात्र न हो जाए। यानी खाताधारक की उम्र 18 साल होने के बाद ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
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