केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के समय पर पेंशन मिल सकेगी. अब तक पेंशनभोगियों की शिकायत रहती थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है. कभी-कभी इसकी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए समय सीमा तय कर दी है जिसके अनुसार पेंशन की प्रक्रिया की जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
पेंशन प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार, पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक साल पहले अपना सर्विस रिकॉर्ड जांचना होगा और अन्य तैयारियां शुरू करनी होंगी।
पेंशन की अंतिम तिथि:-
सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व:- सेवा अभिलेख का सत्यापन एवं तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए।
सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले:- कर्मचारी को आवश्यक प्रपत्र अपने कार्यालय प्रमुख को जमा करना होगा।
सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले:- कार्यालय प्रमुख को पेंशन मामले को पेंशन लेखा कार्यालय (पीएओ) को भेजना होगा।
सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले:- पेंशन लेखा कार्यालय को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना होता है और इसे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को भेजना होता है।
नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी तय नहीं हुई है और उसे रिटायर होना है तो उसे प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी।
समय सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है
सरकार ने सभी पेंशन लेखा कार्यालयों को पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है ताकि पेंशन बकाया का भुगतान समय पर किया जा सके।
यह जानकारी महत्वपूर्ण है
पेंशनभोगी का नाम
सेवानिवृत्ति की तिथि
पेंशनभोगी के दस्तावेज़ जमा करने की तिथि (सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले)
कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण पेंशन लेखा कार्यालय को भेजने की तिथि (सेवानिवृत्ति से 4 माह पूर्व)। इस नई व्यवस्था से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अपना पेंशन संबंधी काम आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
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