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नई दिल्ली में संसद भवन में नए इनकम टैक्स बिल 2025 की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। इस बैठक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी इस बिल का गहराई से रिव्यू कर रही है, जिससे कर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व सरल बनाया जा सके।

बैठक में कौन-कौन शामिल?

आज की बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और Ernst & Young (E&Y) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कमेटी जल्द ही इन दोनों संस्थानों की मौखिक गवाही को रिकॉर्ड करेगी, जिससे नए इनकम टैक्स बिल में जरूरी बदलावों पर विचार किया जा सके।

इसके अलावा, 7 मार्च 2025 को सेलेक्ट कमेटी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) जैसी इंडस्ट्री बॉडीज़ के सुझाव सुनेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गठित 31 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी इस बिल को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाएगी।

बैजयंत पांडा को मिला कमेटी का नेतृत्व

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को इस सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी देखरेख में नए इनकम टैक्स बिल की समीक्षा हो रही है ताकि इसे ज्यादा प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सके।

कैसे आया नया इनकम टैक्स बिल 2025?

13 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को पेश किया था। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेने वाला है। नए बिल से व्यक्तिगत करदाताओं, कंपनियों और नॉन-प्रॉफिट संगठनों पर व्यापक असर पड़ेगा।

बिल पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने लोकसभा स्पीकर से आग्रह किया था कि वह इस बिल की समीक्षा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को नामांकित करें। अब इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।

नए इनकम टैक्स बिल 2025 की अहम बातें

1. नए बिल में कितने सेक्शन और चैप्टर हैं?

  • 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर शामिल किए गए हैं।
  • मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में 298 धाराएं थीं, जबकि नए बिल में 536 धाराएं जोड़ी गई हैं।
  • 1961 के कानून में 14 अनुसूचियां थीं, जबकि नए बिल में 16 अनुसूचियां होंगी।

2. नए बिल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?

  • Income Tax Act, 1961 के 880 पन्नों की तुलना में नए बिल में केवल 622 पन्ने हैं।
  • अधिकतर सब-सेक्शन को हटा दिया गया है, जिससे नियमों को सरल और स्पष्ट बनाया गया है।
  • अब व्यक्तिगत करदाताओं (क), हिंदू अविभाजित परिवार (ख) और लोगों के समूह (ग) के लिए अलग-अलग सब-सेक्शन हटाकर टैक्स कैलकुलेशन को सीधे टैक्स स्लैब से जोड़ा गया है।

3. टैक्स छूट से जुड़े अहम फैसले

  • डिफेंस सेक्टर (आर्मी, पैरा फोर्स, अन्य सुरक्षाबलों) के कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है।
  • अग्निपथ योजना के तहत किए गए योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नियम वर्तमान व्यवस्था के समान रहेगा।
  • होम लोन, मेडिकल खर्च, प्रोविडेंट फंड (PF), हायर एजुकेशन लोन, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद और इंश्योरेंस पर पहले जैसी टैक्स छूट जारी रहेगी।

क्या होगा नया इनकम टैक्स बिल 2025 लागू होने के बाद?

नए इनकम टैक्स बिल के लागू होने से करदाताओं को अधिक स्पष्टता और सरलता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इसे ज्यादा पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनाना है, ताकि करदाताओं को कम परेशानी हो।

यह बिल विशेष रूप से उन करदाताओं को राहत देगा, जो अपने टैक्स कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। अब यह देखना बाकी है कि सेलेक्ट कमेटी की समीक्षा के बाद इस बिल में और क्या बदलाव किए जाएंगे।


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