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बेंगलुरु: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाएगा. सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त केंद्र सरकार सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए पेंशन पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं । दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ते का हकदार है।

80 साल से ऊपर के पेंशनभोगियों के लिए लाभ: 
इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन का 20 प्रतिशत पाने के हकदार हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलता है। 90 से 95 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मूल पेंशन का 40 प्रतिशत मिलेगा। 95 से 100 साल के लोगों को 50 फीसदी पैसा मिलता है. 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिक 100 प्रतिशत मूल पेंशन के हकदार हैं।

इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से लागू होगा जिसमें पेंशनभोगी निर्धारित आयु प्राप्त करेगा। यह अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को उम्र बढ़ने के साथ जीवनयापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

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