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बैंक नियम: आजकल हर किसी के पास बैंक खाता होता है। हर किसी के पास बैंक खाता रखने का अलग-अलग कारण होता है । हर कोई विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक खातों का उपयोग कर रहा है। कुछ लोग बचत के लिए बैंक खाते का उपयोग करते हैं और कुछ व्यवसाय से संबंधित लेनदेन के लिए खाते का उपयोग करते हैं।

इसके अलावा एफडी, आरडी समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बैंकिंग सुविधा भी लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने ट्रांजैक्शन पूरा नहीं किया तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है।

हां, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, लेनदेन बैंक खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर खाता समाप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं बैंक खाते से कितने दिनों में ट्रांजैक्शन करना जरूरी है?

कितने दिनों के भीतर बैंक लेनदेन करना होगा?

यदि आप एक बैंक खाता उपयोगकर्ता हैं, तो ध्यान दें कि आपको लेनदेन 730 दिनों (2 वर्ष) के भीतर करना होगा। यदि 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाता है और आप अपने बैंक खाते से कोई लेनदेन नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।

क्या होता है जब कोई बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है?

वास्तव में, यदि बैंक खाता अक्षम है, तो आप अपने खाते से कोई भी लेनदेन नहीं कर सकते हैं। आप अपने बैंक खाते में जमा पैसे का उपयोग भी नहीं कर सकते। यह रकम बैंक खाते में जमा की जाएगी और इस पर नियमित ब्याज भी दिया जाएगा.

निष्क्रिय बैंक खाते को सक्रिय करने के लिए, आपको अपनी बैंक शाखा में जाना होगा। यहां जाकर आपको केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए बैंक में केवाईसी फॉर्म जमा करना होगा. दो फोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी जमा करने होंगे. यदि संयुक्त बैंक खाता है, तो दोनों खाताधारकों को बैंक में केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे।

आरबीआई नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर 2 साल से ज्यादा समय तक बैंक खाते से कोई लेनदेन नहीं होता है तो आपका खाता निष्क्रिय मानकर निष्क्रिय कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक जाकर केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा. निष्क्रिय खाते में कोई बैलेंस न होने पर भी आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाता है.

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