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Aadhaar card : आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों ही भारतीय नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय कार्यों में इनकी आवश्यकता अनिवार्य होती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है—अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या होता है? क्या इन्हें रद्द करने की कोई प्रक्रिया होती है, या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? आइए जानते हैं इस विषय पर पूरी जानकारी।

मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या होता है?

आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार कार्ड को रद्द करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, इसे निष्क्रिय करने के कुछ अनौपचारिक तरीके मौजूद हैं।

क्या आधार कार्ड स्वतः रद्द हो जाता है?

नहीं, आधार कार्ड अपने आप निष्क्रिय या रद्द नहीं होता है। यह तब तक मान्य रहता है जब तक इसे आधिकारिक रूप से रद्द नहीं किया जाता।

आधार कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया

अगर परिवार के सदस्य मृतक का आधार कार्ड रद्द करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें – सबसे पहले नगर निगम या पंचायत कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  2. यूआईडीएआई (UIDAI) को सूचित करें – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को एक आधिकारिक अनुरोध भेजा जा सकता है।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

मृतक का आधार कार्ड नंबर

मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

अनुरोधकर्ता का पहचान पत्र

  1. यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन – UIDAI दस्तावेजों की जांच करने के बाद आधार कार्ड को सेवा से हटा सकता है।

क्या मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का कोई दुरुपयोग हो सकता है?

हां, यदि आधार कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया जाता है, तो किसी धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, परिवार के सदस्यों को इसे निष्क्रिय करने की पहल करनी चाहिए।

मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या होता है?

पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, जिसका उपयोग बैंकिंग, कर भुगतान और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद, इसका क्या किया जाता है?

क्या पैन कार्ड स्वतः रद्द हो जाता है?

नहीं, पैन कार्ड स्वतः रद्द नहीं होता है। इसे निष्क्रिय करने के लिए परिवार के सदस्यों को पहल करनी पड़ती है।

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड को आयकर विभाग में सरेंडर किया जा सकता है। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें – सरकारी कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  2. आयकर विभाग को आवेदन करें

मृतक का पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखें।

आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना पहचान प्रमाण संलग्न करें।

  1. आवेदन पत्र आयकर विभाग में जमा करें – नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर यह आवेदन जमा करें।

क्या मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है?

मृतक के नाम से कोई नया वित्तीय लेन-देन नहीं किया जा सकता।

अगर मृतक के पास कोई लंबित कर देनदारी या बैंक खाता हो, तो नामित व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी होगी।

उत्तराधिकारी आयकर विभाग से संपर्क कर वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।