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best tax saving options for FY2024-25: वित्तीय स्वतंत्रता पाने और टैक्स देनदारी को कम करने के लिए कर बचत के विकल्पों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं, तो अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं और टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं। जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने वाला है, करदाताओं को अपनी आय को अधिकतम करने और कर कटौती को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

हम आपको कुछ प्रभावी तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स बचा सकते हैं। समय पर किए गए निवेश और भुगतान ही डिडक्शन के योग्य माने जाएंगे।

1. ELSS फंड्स में करें निवेश

Equity-Linked Savings Scheme (ELSS) इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सबसे लोकप्रिय कर-बचत विकल्पों में से एक है। यह फंड न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि कैपिटल एप्रिसिएशन (बढ़त) का भी मौका देता है।

ELSS की खासियत:

लॉक-इन अवधि: सिर्फ 3 साल, जो अन्य कर-बचत योजनाओं की तुलना में कम है।
टैक्स लाभ: ₹1.5 लाख तक के निवेश पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
ऊंचा रिटर्न: चूंकि यह इक्विटी-बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है, इसलिए अन्य पारंपरिक निवेशों की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है।

2. धारा 80C के तहत अन्य टैक्स सेविंग स्कीम्स

ELSS के अलावा, धारा 80C के तहत अन्य निवेश विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें निवेश करने पर आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं:

  • सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF): 15 साल की लॉक-इन अवधि और गारंटीड रिटर्न।
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC): 5 साल की लॉक-इन अवधि और ब्याज टैक्सेबल होता है।
  • टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प।
  • जीवन बीमा प्रीमियम: टर्म प्लान या एंडोमेंट पॉलिसी पर प्रीमियम की कटौती।
  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): वेतनभोगियों के लिए अनिवार्य बचत योजना।
  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): बेटी के भविष्य के लिए बेस्ट सेविंग स्कीम।

3. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट (धारा 80D)

स्वास्थ्य बीमा न केवल आप और आपके परिवार को मेडिकल इमरजेंसी से बचाता है, बल्कि इस पर टैक्स छूट भी मिलती है।

स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए: ₹25,000 तक की कटौती
60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए: अतिरिक्त ₹25,000 की कटौती
यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं: ₹50,000 तक का डिडक्शन
महत्वपूर्ण: कटौती का दावा करने के लिए प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले करें

4. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में करें निवेश

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ-साथ अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

  • धारा 80CCD(1B): ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है।
  • धारा 80CCD(2): नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर भी कर कटौती मिलती है।

5. होम लोन पर टैक्स बचत करें

यदि आपने होम लोन लिया है, तो आप निम्नलिखित कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं:

धारा 80C: प्रिंसिपल रीपेमेंट पर ₹1.5 लाख तक की कटौती
धारा 24(b): होम लोन के ब्याज भुगतान पर ₹2 लाख तक की छूट
धारा 80EE: पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त ₹50,000 की छूट

6. किराए के मकान पर कटौती (HRA & धारा 80GG)

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं।

  • धारा 10 (13A): सैलरी में मिलने वाले HRA पर टैक्स छूट।
  • धारा 80GG: अगर HRA नहीं मिलता है, तो ₹60,000 तक की कटौती

7. टैक्स-सेविंग FD और NSC में निवेश करें

पांच साल की लॉक-इन अवधि वाली बैंक FD, धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती के लिए योग्य हैं।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) का ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन यदि इसे पहले चार वर्षों के लिए पुनर्निवेश किया जाए, तो छूट मिलती है।

8. दान पर टैक्स छूट (धारा 80G)

यदि आप किसी पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान को दान देते हैं, तो धारा 80G के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं।

50% से 100% तक की कटौती उपलब्ध (संस्था पर निर्भर)।
दान बैंकिंग माध्यम से करें और रसीद प्राप्त करना जरूरी है।