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सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। 

कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी उनकी सैलरी जितनी ही महत्वपूर्ण है। इन्हें सेवानिवृत्ति जीवन का आधार कहा जाता है। 

हालांकि, सरकार की ओर से जारी आदेश ने कर्मचारियों के लिए नई चिंता पैदा कर दी है. इससे केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी झटका लगा है। 

क्या है सरकार ने जारी किया आदेश? इसके लिए सरकारी नियम क्या है? पेंशन और ग्रेच्युटी पर क्या होगा असर? सब यहाँ पाया जा सकता है.    

केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी काम में लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी. इतना ही नहीं, आदेश में कहा गया है कि अगर कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोई गंभीर अपराध करते पाए गए तो भी उन्हें यह ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेगी।

इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है. अगर कर्मचारी या पेंशनभोगी इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो इससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई कर्मचारी इन नियमों की अनदेखी करता है या ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो उसे पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा।

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इसमें सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है. ऐसे समय में अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी खोने से बचने के लिए कर्मचारियों को इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत एक नई अधिसूचना जारी की है। कहा गया है कि इस आदेश को राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं. 

अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने का अधिकार संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल अधिकारियों को दिया जाएगा। कार्य के दौरान यदि कोई कर्मचारी विभागीय या न्यायिक जांच में दोषी पाया जाता है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।   

रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी मिलने पर केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान कोई गलत काम करता पाया जाता है तो उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक रकम निकाली जा सकती है।