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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए देर से या संशोधित रिटर्न अब 15 जनवरी, 2025 तक दाखिल किया जा सकता है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2024 थी.

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए निवासी व्यक्तियों के देर से और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है।

सीबीडीटी ने यह मौका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) और 139(5) के तहत दिया है। धारा 139(4) जो लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, उनके लिए पहले से दाखिल रिटर्न को धारा 139(5) के तहत ठीक किया जा सकता है।

यदि रिटर्न राशि ₹ 5 लाख से कम है, तो ₹ 1,000 का शुल्क देय है। लेकिन 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है 

संशोधित रिटर्न दाखिल करने की यह बढ़ी हुई तारीख करदाताओं को गलतियां सुधारने और सही आंकड़े पेश करने का मौका देती है।


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