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AgustaWestland VVIP Chopper Case : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलियों में से एक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने अपनी जमानत को अस्वीकार कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे जमानत दी थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में पेश होकर उसने हिरासत में ही रहने की इच्छा जताई। उसका कहना था कि दिल्ली उसके लिए सुरक्षित नहीं है और वह अपनी सजा पूरी करना चाहता है, बजाय इसके कि वह जमानत पर रिहा होकर भारत में रहे।

क्रिश्चियन मिशेल का बड़ा दावा – "दिल्ली मेरे लिए असुरक्षित"

स्पेशल जज संजीव अग्रवाल की अदालत में पेश होकर मिशेल ने कहा,

"मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरे लिए असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता रहता है। मेरी समस्या पुलिस के साथ है। मैं आपसे निजी तौर पर बात करना चाहूंगा।"

जब जज ने उससे सवाल किया कि आखिर वह जमानत क्यों नहीं चाहता, तो उसने दिल्ली को "बड़ी जेल" बताया। उसने यह भी जिक्र किया कि एम्स में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, जिस पर वह अदालत से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता था। इस पर जज ने मीडियाकर्मियों और पुलिस को कोर्टरूम से बाहर भेज दिया।

2018 में UAE से हुआ था प्रत्यर्पण

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज 3,600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2018 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। हाई कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए कहा कि वह पिछले 6.2 साल से हिरासत में है, लेकिन अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ।

इससे पहले, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय नियमों और शर्तों के तहत उसे जमानत दी थी। हालांकि, अदालत ने 5-5 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त रखी थी। इस पर जेम्स ने सवाल उठाया,

"जो व्यक्ति छह साल से जेल में है, वह स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है?"

जब उसने जमानत अस्वीकार कर दी, तो न्यायाधीश ने कहा, "क्या आपको दिल्ली में सुरक्षित घर नहीं मिल सकता?"

क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला?

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े इस मामले में सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो की लागत से हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया गया था। इससे 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रुपये) का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

2016 में दाखिल ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया था कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे। इस सौदे में वह कथित रूप से बिचौलिया था और दो अन्य व्यक्तियों - गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा के साथ मिलकर दलाली कर रहा था।

मामले में आगे क्या होगा?

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स का यह कदम कानूनी प्रक्रिया में एक नया मोड़ ला सकता है। उसका भारत में रहना या न रहना, सुरक्षा कारणों से हिरासत में रहना और उसकी जमानत को लेकर कानूनी पेचिदगियां अब अदालत के अगले फैसले पर निर्भर करेंगी।