वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने आठवें केंद्रीय बजट में करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। मोदी सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया है, जिससे करोड़ों करदाताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी बड़ा तोहफा
इस बार सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कर कटौती का प्रस्ताव रखा है। यह कटौती उन लोगों को मिलेगी जो एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करेंगे।
क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना?
बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 2024 को "एनपीएस वात्सल्य योजना" की शुरुआत की। इस योजना के तहत:
माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर न्यूनतम ₹1,000 का निवेश कर सकते हैं।
यह योजना बच्चे के 18 साल के होने पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में परिवर्तित हो जाएगी।
इस योजना का प्रबंधन पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा किया जाएगा।
इसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि होगी, यानी इस दौरान निवेशित राशि निकाली नहीं जा सकती।
कब और कितना पैसा निकाला जा सकता है?
3 साल की अवधि पूरी होने के बाद, राशि को अधिकतम तीन बार निकाला जा सकता है।
बच्चे की शिक्षा, गंभीर स्वास्थ्य समस्या या विकलांगता जैसी परिस्थितियों में, लॉक-इन अवधि के बाद योगदान का 25% तक निकाला जा सकता है।
कुल कर छूट अब ₹2 लाख तक
धारा 80C के तहत एनपीएस में निवेश पर ₹1,50,000 तक की कर कटौती मिलती थी।
अब 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट मिलने से कुल कर कटौती ₹2,00,000 तक पहुंच गई है।
बजट 2025 का असर
नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की आय कर मुक्त
एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करने पर 50,000 की अतिरिक्त छूट
पुरानी टैक्स व्यवस्था में निवेशकों के लिए और भी ज्यादा कर बचत के मौके