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संयुक्त अरब अमीरात में शादी के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही यूएई सरकार ने माता-पिता को परेशान करने पर सख्त कार्रवाई, तलाक की शर्तें जैसे कई कानून पेश किए हैं। अधिकारियों ने पिछले बुधवार को नियम पेश किए। अधिकारियों ने कहा कि कानून पारिवारिक संबंधों और सुरक्षा में सुधार और सामाजिक एकता लाने के लिए हैं।

माता-पिता को नुकसान पहुंचाना और उनकी उपेक्षा करना अब एक गंभीर अपराध है। आवश्यकता पड़ने पर माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफलता। माता-पिता के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है, नाबालिगों के संबंध में भी विभिन्न कानून लाए गए हैं।

बिना अनुमति के नाबालिगों के साथ यात्रा करना, बच्चों की संपत्ति पर हमला और विरासत में मिली संपत्ति का दुरुपयोग जैसे विभिन्न अपराधों का अधिनियम में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऐसे अपराधों में भारी दंड का भी प्रावधान है। कानून कहता है कि पारिवारिक एकता के लिए इन कानूनों का अनुपालन आवश्यक है।

विवाह के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया गया है। कानूनी तौर पर शादी करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वैवाहिक संरक्षकता को अदालत में स्थानांतरित करने के संबंध में नए नियम पेश किए गए हैं। पहले, संयुक्त अरब अमीरात में शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, लेकिन कुछ छूट भी थी। इसके साथ ही तलाक की शर्तों को भी अपडेट किया गया. 

यदि पत्नी नशे की आदी हो तो पति के लिए और यदि पति नशे का आदी हो तो पत्नी के लिए तलाक मांगा गया। यही नियम शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर भी लागू होता है। नया कानून किसी भी प्रकार की लत के लिए तलाक की अनुमति देता है। तलाकशुदा मां या पिता के साथ रहना है या नहीं, यह तय करने के लिए बच्चों की आयु सीमा को संशोधित कर 15 वर्ष कर दिया गया है। 15 साल की उम्र तक पहुंच चुके बच्चों को अब यह तय करने का अधिकार है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं।

ऐसे में यूएई सरकार ने पारिवारिक संबंधों से जुड़े कई कानून पेश किए हैं।