वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार अब 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान करती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त केंद्र सरकार सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए पेंशन पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ते के हकदार हैं।
80 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के हकदार हैं। 85 से 90 साल के पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
90 से 95 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मूल पेंशन का 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 95 से 100 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 50 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती है. 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन या अनुग्रह भत्ता पेंशनभोगी के निर्धारित आयु तक पहुंचने के पहले दिन से लागू होगा।
पेंशन और पेंशन प्रावधान में शामिल सभी विभागों और बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे नई पेंशन दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी प्रकाशित करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ मिले।
पेंशनभोगियों के लिए एक और अच्छी खबर है. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 80 साल की उम्र से पहले अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की गई है. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सिफारिश की है कि 2023 में उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाए।
इस सिफारिश के मुताबिक, 65 साल की उम्र में पेंशन 5%, 70 साल की उम्र में 10%, 75 साल की उम्र में 15% और 80 साल की उम्र में 20% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। लेकिन इस सिफ़ारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया है.
मौजूदा नियम के मुताबिक 80 साल की उम्र के बाद पेंशन 20 फीसदी बढ़ जाती है. इसके बजाय, 65 से 75 वर्ष के लोगों को अधिक धन की आवश्यकता होती है। लेकिन एक व्यापक राय है कि 80 साल की उम्र के बाद पेंशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है.
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