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एटीएम पीएफ निकासी: पीएफ निकालने के लिए लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार पीएफ के पैसे के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया जाता है. ऐसे में EPFO ​​ने एक नई व्यवस्था शुरू की है. कर्मचारी अब अपने पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि इसका फायदा कैसे और कौन उठा सकता है। 

एटीएम से कौन निकाल सकता है पीएफ का पैसा?

ईपीएफओ सदस्य और नामांकित व्यक्ति सीधे एटीएम का उपयोग करके अपनी दावा राशि निकाल सकते हैं। ईपीएफओ बैंक खातों को ईपीएफ खातों से जोड़ने की अनुमति देता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस एटीएम निकासी लिंक का उपयोग करेंगे या एक अलग तंत्र पेश करेंगे।

सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? 

सदस्य की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी इस एटीएम निकासी सुविधा का उपयोग करने के पात्र हो सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को मृत सदस्य के ईपीएफ खाते से जोड़ना होगा। हमें इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा.

शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का केवल 50% निकालने की अनुमति है। मृत सदस्यों के नामांकित व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। ईडीएलआई योजना के तहत मृतक के परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा. यह बीमा राशि एटीएम से प्राप्त की जा सकती है।

पीएफ का पैसा कैसे निकालें?

ईपीएफओ नियमों के तहत बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी है. सब्सक्राइबर का बैंक खाता ईपीएफ खाते से जुड़ा होना चाहिए. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य निधि में जमा पैसा निकालने के लिए बैंक के एटीएम या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा या कोई अन्य कार्ड जारी किया जाएगा।

कब निकाल पाएंगे पैसा?

नवंबर के आखिरी सप्ताह में, यह बताया गया कि सरकार ईपीएफ ग्राहकों को एटीएम से अपनी मेहनत की कमाई भविष्य निधि जमा निकालने की अनुमति देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें ग्राहक जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकालने का विकल्प चुन सकते हैं। सरकार इस नई नीति की घोषणा नये साल 2025 में कर सकती है. EPFO 3.0 मई-जून 2025 में लागू हो सकता है.

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