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कर्मचारी भविष्य निधि निगम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना है। 

इस योजना के तहत संगठन के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ (ईपीएफओ पेंशन और बीमा लाभ) उपलब्ध हैं।

यह सरकारी बीमा योजना EDLI यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है।   

कर्मचारी भविष्य निधि नियम और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कवर की गई सभी संस्थाओं के लिए ईडीएलआई स्वचालित रूप से नामांकित है। ईडीएलआई योजना ईपीएफ और ईपीएस के साथ काम करती है।

सक्रिय ईपीएफओ सदस्यों या कानूनी उत्तराधिकारियों को सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु पर 7 लाख तक का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।   

ईडीएलआई का उद्देश्य ईपीएफओ सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को पैसा उपलब्ध कराना है। यह बीमा कवर कर्मचारी को पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाता है। इसके लिए उसे अलग से किसी योगदान की आवश्यकता नहीं होती है।

ईपीएफओ सदस्य स्वचालित रूप से ईडीएलआई लाभार्थी हैं। सदस्यों के परिवार के सदस्य, कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ईडीएलटीआई योजना का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। 

ईडीएलआई योजना सक्रिय ईपीएफ सदस्यों को कवर करती है। ईपीएफ रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी छोड़ने के बाद उसका उत्तराधिकारी, नॉमिनी या परिवार इसका दावा नहीं कर सकता.  

EDLI क्लेम अधिकतम 7 लाख तक हो सकता है. यह पिछले 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 35 गुना है. औसत मासिक वेतन कर्मचारी के मूल वेतन और भत्ते को एक साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इस योजना में 1.75 लाख रुपये का बोनस भी शामिल है।  

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