सिम कार्ड नियम : दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के अलावा एक व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड हो सकते हैं, इसे लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का एक बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर कारावास भी हो सकता है।
नए टेलीकॉम एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड हो सकते हैं. यहां बताया गया है कि कैसे पता करें कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं...
सिम कार्ड की सीमा: नए टेलीकॉम एक्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है ।
विशेष रूप से, आप नौ से अधिक सिम कार्ड खरीदने के लिए जिम्मेदार हैं, भले ही कोई और आपके नाम पर सिम कार्ड खरीदता हो। टेलीकॉम अधिनियम 2023 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में एक व्यक्ति को अपने नाम पर केवल छह सिम कार्ड खरीदने की अनुमति है।
जुर्माना:
टेलीकॉम एक्ट के इन प्रावधानों का उल्लंघन कर पहली बार तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तो आपको जेल की सजा के साथ-साथ 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. सिम कार्ड से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संचार साथी पोर्टल पर जाएं।
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