इनकम टैक्स नोटिस: ज्यादातर लोगों की राय है कि वे बचत खाते में जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं या बिना किसी प्रकार का टैक्स चुकाए बचत खाते के माध्यम से जितना चाहें उतने पैसे का कारोबार कर सकते हैं। लेकिन आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक बचत खाते में पैसे जमा करने की एक सीमा है. इतना ही नहीं, अगर आप उस सीमा को पार करते हैं तो आपको टैक्स भी देना होगा।
यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आपको अपना वेतन प्राप्त करने के लिए एक बचत खाते की आवश्यकता है । सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बचत खाते की आवश्यकता होती है। डिजिटल बिजनेस करने के लिए सेविंग अकाउंट की भी जरूरत होती है. बचत खाता रखना हर किसी के लिए जरूरी है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि बचत खाते को लेकर आयकर विभाग के नियम क्या हैं।
सबसे पहले, आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बचत खाते में 10 लाख रुपये का भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बचत खातों में 10 लाख रुपये तक पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. अगर आप इस सीमा को पार करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा. अन्यथा आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है।
दरअसल, आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आप बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं या एक वर्ष में 10 रुपये से अधिक धन हस्तांतरित करते हैं तो आपका बैंक आयकर विभाग को सूचित करेगा। राजस्व विभाग तुरंत आपसे आय का स्रोत पूछेगा और टैक्स चुकाने का नोटिस जारी करेगा। यदि आय का सही स्रोत नहीं बताया गया तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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