img

SC On Badlapur Case : बदलापुर समेत देश के कई स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बाल सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक प्रति भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश देशभर के 18 साल तक के 43 करोड़ से ज्यादा बच्चों से संबंधित है।

केंद्र सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2021 में स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें सभी स्कूलों में कर्मचारियों का सत्यापन, सीसीटीवी कैमरों से स्कूल परिसर की निगरानी, ​​शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बैठकें और नियमित अंतराल पर सुरक्षा मापदंडों का निरीक्षण शामिल है। न्यायमूर्ति बी.वी. ने इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक प्रति भेजने का आदेश दिया। नागरत्ना और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने दिया है.

बदलापुर मामले के बाद 'बचपन बचाओ आंदोलन' ने एक याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने बताया कि अब तक केवल पांच राज्यों (पंजाब, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दमन और दीव) ने इन दिशानिर्देशों को अपने राज्यों में लागू किया है। इसके बाद कोर्ट ने बाकी सभी राज्यों से इन दिशानिर्देशों को लागू करने को कहा।

इस सुनवाई के दौरान सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को सौंपी है. NCPCR इन सभी राज्यों पर नजर रखेगा. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सभी राज्य दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई पर एनसीपीसीआर को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।

बदलापुर में स्कूली बच्चों के साथ यौन शोषण की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इसके बाद बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एनजीओ 'बचपन बचाओ आंदोलन' ने इस घटना का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका में मांग की गई है कि सभी राज्यों को बच्चों की सुरक्षा के लिए इन दिशानिर्देशों को लागू करना चाहिए।

--Advertisement--