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RBI Money Fuel Alert : देश में सभी बैंकों को संचालित करने वाला सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर भारत के नागरिकों को सूचित करता है ताकि लोगों के बैंक खाते सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की बैंकिंग धोखाधड़ी से बचा जा सके आरबीआई के कई नियम हैं जिनका पालन बैंकों और वित्तीय कंपनियों को करना जरूरी है। इसके अलावा आम लोगों के लिए यह भी जरूरी है कि वे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन न करें। ऐसा ही एक नियम लेनदेन से जुड़ा है, जिसका उल्लंघन करने पर जेल हो सकती है।

बिना सोचे समझे न करें पैसे ट्रांसफर
दरअसल, लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए आरबीआई और नेशनल साइबर पोर्टल की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे बिना सोचे-समझे न तो किसी के बैंक खाते में पैसे भेजें और न ही किसी से अपने बैंक खाते में पैसे प्राप्त करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है।

इस अभियान के तहत विज्ञापनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसमें मनी फ्यूल का जिक्र है, जिसमें पैसे का लेन-देन या अवैध तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है. ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आरबीआई ने यह अभियान शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि किसी के बैंक खाते में पैसे न भेजें.

मनी फ्यूल क्या है?
अगर कोई आपसे आपके खाते में पैसे जमा करने या ट्रांसफर करने के लिए कहता है, तो इसे पैसे का ईंधन कहा जा सकता है। यदि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं और पैसा आपके खाते में स्थानांतरित हो गया है, तो संभव है कि वह आपके माध्यम से कोई घोटाला कर रहा हो। हो सकता है कि वह धोखाधड़ी से किसी और के खाते से आपके खाते में पैसे जमा कर रहा हो और बाद में उसे वापस मांग रहा हो। ऐसे में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.

जा सकते हैं जेल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विज्ञापन के मुताबिक, किसी दूसरे का पैसा बैंक खाते से प्राप्त करना या उसे आगे ट्रांसफर करने का प्रस्ताव करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अपने खाते की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें। 

अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपने बैंक की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। तो आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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